Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana 2024।महतारी वंदन योजना महिलाओ को मिलेंगे 12000 रु. आवेदन प्रक्रिया शुरू
Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana Eligibilityमहतारी वंदन योजना अंतर्गत पात्रता:- विवाहित महिला जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हो।आवेदन के कैलेंडर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उसे वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम ना हो।विधवा तलाकशुदा,परित्यक्ता, महिला भी इस योजना के लिए पत्र होगी।योजना अंतर्गत अपात्र महिलाएं:-
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग,उपक्रम,मंडल स्थानीय निकाय में स्थाई,अस्थाई,संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग,एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी कर्मचारी हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड निगम,मंडल के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो।
CG Mahtari Vandan Yojana 2024 हितग्राही को दी जाने वाली सहायता राशि:- पात्र महिला को ₹1000 प्रति माह का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम विभिन्न पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को रुपए 1000/- से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।
आवेदन करने का माध्यम:- आवेदन करने के लिए योजना के ऑफिशियल वेबसाइट mahtaribandhan.cg state.gov.in तथा मोबाइल ऐप द्वारा आवेदन निम्न अनुसार माध्यम से भरे जा सकेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र के लॉगिन आइडी से।
ग्राम पंचायत सचिव ग्राम प्रभारी की लॉगिन आईडी से।
बाल विकास परियोजना कार्यालय की लॉगिन आईडी से।
आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे नगरीय क्षेत्रों में वार्ड प्रभारी के लॉगिन आईडी से भी आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन करने की प्रक्रिया:-आवेदन पत्र भरने की संपूर्ण प्रक्रिया निशुल्क होगी। आवेदन प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में उपलब्ध होंगे। क्या तभी दोनों की प्रविष्टि ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना कार्यालय में तथा जिले द्वारा आयोजित विशेष कैंप में कैंप प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जाएगी। ऋतिक आवेदन की परी प्रिंटेड पार्टी दी जाएगी या भौतिक पोर्टल एप से सीधे एसएमएस द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:-
स्व सत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साइज फोटो
स्थानीय निवासी के संबंध में दस्तावेज निवास प्रमाण पत्र राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र।
स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड।
स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड यदि हो तो।
विवाह का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी:-
- अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाना।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना।
- आपत्ति निराकरण समितियां द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाना।
- ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी तहसीलदार नायाब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी।
- नगरीय क्षेत्र हेतु तहसीलदार सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी की समिति होगी।
- नगर निगम क्षेत्र हेतु आयुक्त नगर निगम अथवा उनके प्रतिनिधि परियोजना अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी की समिति होगी।
निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र होने के पश्चात की कार्रवाई:-
- पत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाना।
- अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची में भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।
- पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव वार्ड/प्रभारी द्वारा जारी किया जाना। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी।
- हितग्राहियों का राशि का भुगतान पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।
नियमित प्रशिक्षण एवं सत्यापन:-
- आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जांच किया जाना।
- जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्यवाही किया जाना।
- भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्यवाही किया जाना।
- मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाना।
- उपरोक्त स्थिति में नाम विलोपन की कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव वार्ड प्रभारी द्वारा किया जा सकेगा।
जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी :- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आयुक्त नगर निगम संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि तथा जिला ई-गवर्नेंस मैनेजर सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव रहेंगे योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेंगे।
महतारी वंदन योजना क्रियान्वयन हेतु समय सीमा:-
- योजना अंतर्गत जिलों को निर्देश जारी करना दिनांक 02/02/2024
- महतारी वंदन योजना के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर तैयार करना 04/02/2024
- ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदनों का पंजीयन प्रारंभ 05/02/2024
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20/02/2024
- अंतिम सूची जारी करने की तिथि 21/02/2024
- अंतिम सूची पर आपत्ति क रने की तिथि21 से 25/02/2024 तक
- आपत्ति निराकरण हेतु तिथि 26 से 29/02/2024
- अंतिम सूची का प्रकाशन 01/03/2024
- स्वीकृति पत्र जारी करने की तिथि 05/03/2024
- राशि अंतरण का दिनांक 08/03/2024
ऑनलाइन आवेदन लिंक:- क्लीक करे
Chhattisgarh Mahtari Vandan Yojana 2024आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज:-
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- परितज्ञता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी वार्ड ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर पैन कार्ड मतदाता परिचय पत्र ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी एक।
- स्व घोषणा पत्र शपथ पत्र
- पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति।
*महतारी वंदन योजना के तहत आने वाले प्रश्न -*
1. *क्या विवाहित महिला का निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है❓*
*उत्तर* - नहीं, अगर कोई महिला का निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके जगह मे राशन कार्ड, आधार कार्ड जिसमे पता लिखा हो वह मान्य होगा।
2. *विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करना है❓*
*उत्तर* - अगर विधवा महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है ऐसे मे ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र का प्रारूप आया है उसे जारी करेंगे वह मान्य होगा।
3. *ऐसी महिला जिसकी शादी हुई है लेकिन उसका पति छोड़ दिया है बिना तलाक दिए ऐसे मे क्या करना है❓*
*उत्तर* - ऐसे मे महिला द्वारा फॉर्म भरा जायेगा क्योकि वह विवाहित है अगर तलाक हो भी जाता तब भी वह महिला पात्र ही होगी इसलिए दोनों ही स्थिति मे फॉर्म भरवाना है।
4. *जिस महिला का राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड मे नाम नहीं है उसका कैसे करना है❓*
*उत्तर* - राशन कार्ड जरुरी नहीं है, अगर कोई महिला का आधार कार्ड है जिसमे पता लिखा हो और उसके पति का नाम लिखा हो वह मान्य होगा।
5. *महतारी वंदन योजना के लिए कौन कौन सा दस्तावेज अनिवार्य है❓*
*उत्तर* - विवाहित महिला का आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र (अगर नहीं है तो राशन कार्ड या आधार कार्ड से चल जायेगा ),आवेदिका का फोटो
6. *क्या ऐसी महिला पात्र है जिसकी दो मंजिला मकान है ❓*
*उत्तर* - अगर उसके घर के सदस्य आयकरदाता नहीं है तो महिला पात्र है उसका फॉर्म भरना है।
7. *क्या ऐसी विवाहित महिला पात्र है जिसके पुत्र का बाहर सरकारी नौकरी मे है❓*
*उत्तर* - विवाहित महिला का परिवार से तात्पर्य है उसका पति और अवयस्क पुत्र या पुत्री से है अगर महिला का पुत्र / पुत्री 18 वर्ष से अधिक है और नौकरी मे है तो वो महिला पात्र है उसका फॉर्म भरना है।
8. *क्या मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता भी इस योजना से लाभ ले सकता है ❓*
*उत्तर* - पात्र है, ऐसे विवाहित महिला जिसे केवल मानदेय मिलता है वो भी इस योजना के लिए पात्र है। (मितानिन, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, स्विपर आदि )
9. *क्या इस योजना से एक ही घर मे सास और बहु दोनों को लाभ मिल सकता है❓*
*उत्तर* - हाँ दोनों को लाभ मिलेगा,(विवाहित महिला का परिवार से तात्पर्य है उसका पति और अवयस्क पुत्र या पुत्री से है अगर पुत्र का शादी हो गया है इसका मतलब की उसका अलग अपना परिवार है )
10. *क्या पेंशन मिलने वाली महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा❓*
*उत्तर* - पेंशन हितग्राही भी इस योजना के लिए पात्र है लेकिन जितनी राशि पेंशन से मिलती है उस राशि को 1000 से घटाने के बाद जो राशि बचेगी उतना ही राशि उस महिला को मिलेगा ( फॉर्म भरते समय पेंशन का जानकारी को अवश्य उल्लेख करे और सही सही जानकारी भरे )