Korba Collector Office Recruitment 2025 for Coordinator & Assistant छतीसगढ़ कोरबा जिला में रिक्त पदों भर्ती 2025 वेतन ₹30,000

कोरबा जिला में समन्वयक और सहायक भर्ती 2025 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समन्वयक वन अधिकार अधिनियम 01 पद एवं एम.आई.एस. सहायक वन अधिकार अधिनियम 02 पद की नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 10.09.2025 तक प्राप्त की जानी है। नियुक्ति के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश एवं आवेदन प्रारूप की प्रति संलग्न प्रेषित है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट korba.gov.in पर दिनांक 21.08.2025 की स्थिति में लागिन करे।
विभाग का नाम :- कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास कोरबा) जिला-कोरबा (छ.ग.)
पद का नाम :- 1. जिला स्तरीय समन्वयक 2.एम् आई एस सहायक वेतनमान 20000 से 30000/- प्रति माह देय होगा
पद की शर्ते:- 1. यह पद अशासकीय एवं पूर्णतः अस्थायी होंगे तथा निर्धारित एवं नियत की गई अवधि के अंतर्गत सीमित होंगे।
2. यह पद पूर्णतः अस्थानांतरणीय (Non Transferable) होंगे।
3. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन हेतु वन अधिकार प्रकोष्ठ के गठन हेतु प्राप्त बजट अनुसार प्रथमतः 01 वर्ष तक सीमित होगी एवं द्वितीय वर्ष हेतु बजट प्राप्ति की दशा में द्वितीय वर्ष तक पदावधि का विस्तार होगा।
पात्रता की शर्ते:-
1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि प्राप्त की हो । कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिये, जिसमें एमएस ऑफिस इत्यादि सम्मिलित है । वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन का (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 03 वर्ष एवं सहायक वन अधिकार अधिनियम के लिए न्यूनतम 02 वर्ष) मैदानी क्षेत्रों में कार्य करने का अनुभव हो जैसे :- जिले में जिला स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ तथा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार प्रकोष्ठ में कार्यरत रहे जिला परियोजना समन्वयक तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ता को वन अधिकार अधिनियम के कियान्वयन से संबंधित कार्य कुशलता एवं प्रदर्शन के आधार पर अनुभव का weightage दिया जा सकता है। इस हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी शासकीय अथवा FRA क्रियान्वयन के क्षेत्र में पंजीकृत अशासकीय संस्था का अनुभव प्रमाणपत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा ।
3. आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिये, इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। जनजातीय पंरपराओं, रीतिरिवाजों, संस्कृति की सामान्य जानकारी होनी चाहिये।
4. आवेदन की प्रकिया तथा निर्धारित तिथि :- (i)आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवश्यक दस्तावेज स्वयं सत्यापित कर विज्ञापन जारी होने के (21) इक्कीस दिवस के भीतर संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास के कार्यालय में प्रस्तुत / जमा करेंगे।
(ii)आवेदन पत्र के परीक्षण उपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले आवेदकों को संबंधित जिला मुख्यालय में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने का व्यय स्वयं वहन करना होगा।
(i)साक्षात्कार के समय शैक्षणिक तथा अनुभव संबंधी मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। साक्षात्कार के लिये निर्धारित तिथि से दूरभाष / ईमेल माध्यम से अवगत कराया जायेगा।
(iv) साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर / अध्यक्ष, डीएलसी द्वारा जिला स्तर पर समिति का गठन किया जायेगा। निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार समिति द्वारा प्रत्येक पात्र आवेदक का साक्षात्कार लिया जायेगा। साक्षात्कार समिति में मुख्यालय से विषय विशेषज्ञों एवं अन्य को आमंत्रित किया जा सकता है। के
(v) 50 प्रतिशत अंक साक्षात्कार पर तथा 50 प्रतिशत अंक स्नातक परीक्षा के प्राप्तांको आधार पर दिया जाकर मेरिट सूची तैयार कर सफल / चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जायेगी। सफल अभ्यर्थियों को 02 सप्ताह में कार्यस्थल पर कार्य पर उपस्थिति देनी होगी अन्यथा कार्य पर उपस्थित न होने की दशा में प्रतीक्षा सूची से अन्य अभ्यर्थी को अवसर दिया जायेगा, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय अंतिम होगा।
(vi) पदस्थापना जिला स्तर पर सक्षम प्राधिकारी (जिला कलेक्टर) द्वारा की जायेगी, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
पद के कर्तव्य जिला स्तरीय समन्वयक (समन्वयक वन अधिकार अधिनियम)- (जिला स्तर) :- 1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय में एफआरए शाखा में पदस्थ शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा - एफआरए, एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3 (2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार समितियों के सदस्य /मैदानी कर्मचारियों को वन अधिकार दावा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीके से सामंजस्य स्थापित करना।
3. वन अधिकारों की मान्यता एवं सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति (DLC) एवं जिला स्तरीय निगरानी समिति (DLMC) के
एमआईएस सहायक (सहायक वन अधिकार अधिनियम)- (उपखण्ड स्तर):- 1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन अंतर्गत अनुभाग / उपखण्ड में पदस्थ वन अधिकार शाखा प्रभारी को वन अधिकार अधिनियम से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा- एफआरए एमपीआर, क्यूपीआर एवं समय-समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारियों के संग्रहण एवं विश्लेषण में तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
2. वन अधिकार अधिनियम से संबंधित सभी समितियों / ग्रामसभा के सदस्यों / मैदानी कर्मचारियों को एफआरए के क्रियान्वयन अंतर्गत अधिनियम की धारा 3 (1) एवं 3(2) में उल्लेखित अधिकारों से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा दावा पश्च कार्य जैसे सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन, केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के सुसंगत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से आजीविका संवर्धन प्रदान करना। प्रशिक्षण पश्चात वन अधिकार
- 5 वी
- 8 वी
- 10 वी
- 12 वी
- स्नातक
- स्नाकोतार
- आधार कार्ड
- परिचय पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- पैन कार्ड
- रोजगार पंजीयन
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- समस्त डीग्री /प्रमाण पत्र
- वेकेंसी से सम्बन्धित पद के योग्यता अनुसार डीग्री